मुख़्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इलाहबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
मुख़्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गयी 10 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले से मुख़्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख़्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए 5 लाख रुपये के जुर्माने पर भी स्टे लगा दिया है।
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर 10 साल की मिली सजा को चुनौती दी थी।
गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई थी। 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सर्टिफिकेट दाखिल किया था। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया था कि मुख्तार अंसारी इस केस में रिमांड बनने के बाद से 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं। वकील की दलील थी कि मिली हुई सजा से ज्यादा का दिन मुख्तार अंसारी ट्रायल के दौरान ही जेल में भुगत चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी गयी थी।
पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बांदा जेल में ही बंद है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गाज़ीपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।
