शराब नीति मामले में केजरीवाल को कोर्ट से मिली जमानत, आप ने कहा हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जाँच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में केजरीवाल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके के बेल बांड को भरने को कहा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो भी दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी।
केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से गुजारिश की कि बांड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाये और बहस को जारी रखा जाये। इस पर ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अरविन्द केजरीवाल को यह जमानत कोर्ट की तरफ से जारी समन पर मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को यह जमानत 15-15 हजार के निजी मुचलके पर और 1-1 लाख की श्योरिटी पर दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से भी छूट दी है। अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी।
आप ने कहा हमें कोर्ट पर भरोसा
आप के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, ‘ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। इसका फैसला अब कोर्ट करेगा। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा।’
उन्होंने आगे कहा, ‘कोर्ट ने सीएम को समन किया था। पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे। जब उन्हें दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति तौर पर उपस्थित होंगे। वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया। जमानत दे दी गई है।’
